गुरुग्राम। नगर निगम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित एक स्विमिंग पूल को सील कर दिया। जांच में सामने आया कि पूल के संचालन के लिए अवैध ट्यूबवेल के जरिए भूजल का दोहन किया जा रहा था और सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और संचालक को भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अवैध जल दोहन, अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या भूजल दोहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई, प्रतिबंधित क्षेत्र का स्विमिंग पूल सील




