गाजियाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या! सिलाई कारीगर हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा

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खोड़ा में अंशुल की गोली मारकर हत्या के मामले में पत्नी निशा और मौसेरे बहनोई पप्पू गिरफ्तार; पुलिस ने नाले से बरामद किया वारदात में इस्तेमाल अवैध तमंचा, मकान मालिक को फंसाने की भी थी कथित साजिश

गाजियाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में सिलाई कारीगर अंशुल की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 35 वर्षीय अंशुल की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी निशा और मौसेरे बहनोई पप्पू उर्फ गंगा भगत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और अंशुल उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसी वजह से उसकी हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल .315 बोर का अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

छुट्टी के दिन कमरे में सो रहे अंशुल को मारी गोली

पुलिस के अनुसार, वारदात 10 अक्टूबर को खोड़ा की वंदना विहार कॉलोनी में हुई थी। मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला अंशुल अपनी पत्नी निशा के साथ किराए के कमरे में रहता था। दोनों नोएडा की एक सिलाई कंपनी में काम करते थे।

घटना वाले दिन अंशुल की छुट्टी थी और वह कमरे पर अकेला था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि इसी दौरान पप्पू ने कथित तौर पर पीछे से अंशुल को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया और फोन पर निशा को इसकी जानकारी दी।

दो साल से प्रेम संबंध, पति को हो गया था शक

पुलिस जांच के मुताबिक, पप्पू पिछले करीब दो साल से निशा के संपर्क में था और कुछ महीनों से उनके साथ रह रहा था। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अंशुल को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी और उसने परिवार के सामने भी इसको लेकर शिकायत की थी।

पुलिस के मुताबिक, अंशुल के अलग रहने की योजना बनाने से दोनों को अपना रिश्ता आगे बढ़ाने में परेशानी होने का डर था। आरोप है कि इसी के चलते उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। पप्पू कथित तौर पर गांव से अवैध तमंचा लेकर आया था।

मकान मालिक को फंसाने की भी थी कोशिश

जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपियों ने शक की दिशा बदलने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार, मकान मालिक पर संदेह पैदा करने के लिए करीब 10 महीने का किराया बकाया छोड़ा गया था, ताकि हत्या के मामले में उस पर शक जा सके।

बताया गया कि शाम को निशा घर लौटी तो कमरे में अंशुल का शव मिला। इसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और कथित तौर पर मकान मालिक पर आरोप लगाने लगी। हालांकि, पुलिस को मिली शिकायत और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जुड़ती चली गईं।

नाले में फेंका तमंचा, चुंबक से बरामदगी

अंशुल की हत्या के मामले में 11 अक्टूबर को उसकी बहन ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें प्रेम संबंधों को लेकर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और पूछताछ के दौरान पप्पू से वारदात के संबंध में जानकारी मिली।

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने तमंचा नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने चुंबक की मदद से नाले से .315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया। इसके साथ एक खोखा कारतूस भी मिला है। पुलिस का दावा है कि शिकायत मिलने के करीब 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी गई

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, निशा और पप्पू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरामद अवैध हथियार के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 भी जोड़ी गई है।

फिलहाल पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

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