नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, लापरवाह अधिकारियों और अवैध निर्माणों पर सख्ती

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नई दिल्ली। मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास एवं गृह मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 21 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार केवल तत्काल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी व्यवस्था तैयार करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा उल्लंघन या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आवश्यक होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राजस्व वसूली अधिनियम-1890 के तहत सरकारी नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों के वेतन, पेंशन और संपत्तियों से की जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों, भवन मालिकों और कॉलोनाइजरों के बैंक खाते तथा चल-अचल संपत्तियां भी फ्रीज और अटैच की जा सकती हैं।

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