डबल मर्डर केस में 9 दोषियों को उम्रकैद, पांच सगे भाइयों पर भी कार्रवाई

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गौतमबुद्धनगर। करीब पांच साल पुराने गिरधरपुर डबल मर्डर मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी दोषियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 86-86 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2021 में जमीन विवाद को लेकर हुई पंचायत के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक अन्य आरोपी को भी मुकदमे में शामिल किया और सभी साक्ष्यों की जांच के बाद देवेन्द्र, रविन्द्र, सतेन्द्र, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, भोपाल, महिपाल उर्फ अल्लू, अमरजीत बंसल और अमित बंसल को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देते हुए नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे खारिज कर दिया। इस मामले में घायल होकर बचे प्रेम सिंह ने बाद में अदालत में अहम गवाही दी थी, हालांकि वर्ष 2021 में उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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