इंदौर। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। अदालत यह तय करेगी कि गिरफ्तारी के समय सोनम को कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं और इसी आधार पर हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत बरकरार रहेगी या उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। मेघालय सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में केवल टाइपिंग की गलती हुई थी, जिसमें हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) दर्ज हो गई थी, जबकि आरोपी को गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से बताए गए थे। वहीं, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध न कराए जाने को जमानत का आधार माना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल भी उठा चुका है। इसी मामले में सोनम पहले यह भी कह चुकी है कि वह नेपाल नहीं गई थी और जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उल्लेखनीय है कि मई 2025 में हनीमून के दौरान इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जांच के बाद सोनम को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया गया था।
सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई




