NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Must read

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने फिलहाल टेलीग्राम को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र को गुरुवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तय की है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है, जबकि इसका मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। NTA का कहना है कि कुछ लोग टेलीग्राम का उपयोग पेपर लीक की अफवाह फैलाने और छात्रों से ठगी करने के लिए कर रहे थे, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था। टेलीग्राम के CEO ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे 15 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जबकि अपराधी दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार के निर्देश पर गूगल और एप्पल ने भी टेलीग्राम को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी और अब री-एग्जाम नई गाइडलाइंस के साथ आयोजित किया जाएगा।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article