ग्वालियर। ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती, लूट और साजिश रचने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें शिकायतकर्ता अनूप राणा ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की। शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, अनूप राणा के भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज था, जिसमें समझौता हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए और बाद में और रकम की मांग की। आरोप है कि थाना प्रभारी के इशारे पर हवलदार ने अनूप राणा के घर से 9.50 लाख रुपए और एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए वसूले। शिकायत करने पर कार्रवाई के बजाय अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाटीपुर थाने के CCTV फुटेज मांगे, लेकिन पुलिस ने बताया कि 3 जनवरी 2024 से पहले के फुटेज डिलीट हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। मामले में रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों को जारी कारण बताओ नोटिस का भी अदालत ने संज्ञान लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की जांच से जुड़ा था और शिकायतकर्ता उसी रैकेट का हिस्सा था।
ग्वालियर कोर्ट ने पूर्व SP समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती और लूट का केस दर्ज करने के दिए आदेश




