पुणे में टूरिस्ट वीजा पर आए ब्रिटिश नागरिक की गिरफ्तारी, धर्मांतरण के आरोप में नए महाराष्ट्र कानून के तहत केस

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पुणे, 12 अगस्त। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक ब्रिटिश नागरिक को कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और पुणे के एक चर्च में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। मामले को महाराष्ट्र के नए धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत दर्ज किया गया है। इसे इस कानून के तहत शुरुआती प्रमुख मामलों में से एक बताया जा रहा है।
चर्च में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, ब्रिटिश नागरिक पिछले कुछ दिनों से पुणे में रह रहा था। गुरुवार को वह पेठ इलाके के एक चर्च में धार्मिक उपदेश दे रहा था। आरोप है कि कार्यक्रम में कुछ हिंदू लोगों को भी बुलाया गया था और उन्हें कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
शिकायत मिलने के बाद खड़क पुलिस ने चर्च में कार्रवाई की और ब्रिटिश नागरिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब कार्यक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक गतिविधियों की जांच
जांच में सामने आया है कि आरोपी ब्रिटेन से टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि भारत में रहते हुए उसने वीजा की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया।
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने और वहां उपदेश देने से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। साथ ही उसके भारत आने के उद्देश्य और पुणे में उसके संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
कथित धर्मांतरण नेटवर्क की भी पड़ताल
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चर्च में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था और इसमें कितने लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा आरोपी के भारत आने से पहले और यहां रहने के दौरान उसकी गतिविधियों तथा स्थानीय लोगों से उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है।
नए कानून के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र के नए धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपों की प्रकृति और अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, धर्मांतरण के आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

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