जबलपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित 350 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पाठ्यपुस्तक निगम ने यूनिफॉर्म की खरीदी के लिए खुला टेंडर जारी किया था।
अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पावरलूम बुनकर संघ समेत तीन संगठनों ने कोर्ट में दलील दी कि पाठ्यपुस्तक निगम ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2023 का खुला उल्लंघन किया है। संगठनों का कहना है कि इससे प्रदेश के पावरलूम और स्पिनिंग मिलों से जुड़े करीब 2 लाख बुनकर परिवारों की आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है।
सीधी खरीदी के नियम का दिया हवाला: भंडार क्रय नियम-2023 के तहत राज्य उपक्रमों से सीधे खरीदी का प्रावधान है। इसके अनुसार हथकरघा बुनकरों, समितियों, महिला समूहों और स्थानीय सहकारी संस्थाओं से कपड़े और उनसे बने उत्पादों की खरीदी अनिवार्य है।




