जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए केवल सीबीआई जांच में पात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं कराने की अनुमति दी है। सीबीआई द्वारा जांच किए गए करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों में से सिर्फ 245 कॉलेजों को पात्र माना गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन कॉलेजों के सत्र 2021-22 के लगभग 8 हजार छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। वहीं, अपात्र घोषित और मान्यता संबंधी कमियों वाले नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों से जुड़े मामलों पर बाद में विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द ही पात्र कॉलेजों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर सकती हैं।
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 245 पात्र कॉलेजों की परीक्षाओं को मिली मंजूरी




