रतलाम। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित होटल अजंता पैलेस में ठहरे चार चीनी नागरिकों की जानकारी निर्धारित समय सीमा में प्रशासन और पुलिस को नहीं देने पर होटल संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल और मैनेजर शिवसिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच चार चीनी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और करीब एक महीने तक होटल में ठहरे रहे, लेकिन उनकी सूचना न तो ऑनलाइन ‘सी-फॉर्म’ के माध्यम से अपलोड की गई और न ही स्थानीय थाना या एसपी कार्यालय को दी गई। पुलिस के अनुसार यह कृत्य आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के तहत दंडनीय है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस की सूचना संकलन व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि एक महीने तक विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी पुलिस तंत्र को नहीं मिल सकी। नियमों के अनुसार किसी भी होटल, लॉज या धर्मशाला में विदेशी नागरिक के ठहरने पर 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म के जरिए सूचना देना अनिवार्य है।
रतलाम में चीनी नागरिकों की जानकारी छिपाने पर होटल संचालक और मैनेजर पर केस दर्ज




