नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग और कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जब केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई, तो पीठ ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करते हैं। सिंघवी ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 45 की कड़ी शर्तों के बावजूद केजरीवाल को धन शोधन मामले में तीन मौकों पर अंतरिम जमानत मिली। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्हें सख्त पीएमएलए के तहत जमानत मिल गई, तो सीबीआई मामले में उन्हें नियमित जमानत से कैसे वंचित किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के समान कठोर शर्तें नहीं हैं।