दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अनिल कपूर के व्यक्तित्व गुणों के दुरुपयोग पर रोक लगाई

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यावसायिक लाभ के लिए अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज और “झकास” नारे सहित व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता के मुकदमे पर कई वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनधिकृत शोषण का आरोप लगाया गया था। कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कपूर के वकील ने माल की अनधिकृत बिक्री, एक प्रेरक वक्ता के रूप में उनकी तस्वीर का उपयोग करके शुल्क एकत्र करना, अपमानजनक तरीके से उनकी छवि को बदलना, और जाली ऑटोग्राफ और “झकास” कैचफ्रेज़ के साथ तस्वीरें बेचना आदि की ओर इशारा किया। मुकदमे में कपूर के नाम, आवाज, छवि, समानता, बोलने के तरीके और हावभाव सहित अन्य के संबंध में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है।

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