भोपाल। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल कोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को ऐसी मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां उसे डीकंपोज होने से बचाया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की CBI जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने और ट्विशा की सास व रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और रिटायर्ड सैनिकों से मुलाकात के दौरान यह भरोसा दिलाया। कोर्ट ने कहा कि भोपाल AIIMS में हुआ पहला पोस्टमॉर्टम नियमों के अनुसार था और मेडिकल टीम व आरोपियों की मिलीभगत का कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि परिजन अब सेकंड पोस्टमॉर्टम की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। मामले में फरार पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है, जबकि राज्यसभा सांसद Vivek Tankha ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाई है।
ट्विशा शर्मा केस में सेकंड पोस्टमॉर्टम की मांग खारिज, सरकार करेगी CBI जांच की सिफारिश




