दिल्ली की एक अदालत ने एक अवयस्क लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने वाले युवक को 10 साल की सजा-ए-कैद सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने इलेक्ट्रानिक स्टोर के 24 वर्षीय मेकनिक पवन कुमार को 15 साल की एक लड़की का अपहरण करने, अवैध रूप से रोकने, जहर से उसे नुकसान पहुंचाने, आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने कुमार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायााधीश ने कहा कि मेरी सुविचारित राय है कि न्याय का उद्देश्य दोषी पवन कुमार उर्फ दीपू को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत दस साल तक के काल के लिए सजा-ए-कैद बामुशक्कत दी जा सकती है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासी पवन ने अप्रैल 2011 में उस समय अवयस्क लड़की का अपहरण किया था जब वह अपने दोस्त के घर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, पवन ने लड़की को नशीले पदार्थ मिला पेय दिया जिससे वह बेहोशी की हालत में चली गई। इसके बाद वह शकुरपुर के अपने किराये के कमरे में ले गया। पवन लड़की के पिता का पूर्व सहयोगी था और दोनों एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के अनुसार, जब पीड़िता ने अपहरण का मकसद पूछा तो पवन ने उसके भाई की हत्या करने की धमकी दी और उसे उत्तर प्रदेश स्थित अपना गांव गणेश पुर ले गया। वहां पवन ने उसका 10 दिन तक लगातार बलात्कार किया। लड़की को 12 दिन के बाद पवन के पैतृक गांव से उसके घर से बचाया गया।