नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2018 में उनकी कथित ” शिवलिंग पर बिच्छू” टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी । न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने थरूर की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत की थी और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की। पीठ ने आदेश दिया, “चार सप्ताह में नोटिस वापस किया जाना चाहिए। अगले आदेश तक आरोपित निर्णय के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।