नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि वे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि उक्त आदेश में कोई अवैधता या गलती नहीं है। अदालत ने साथ ही मामले में अन्य आरोपित अंकुश जैन व वैभव जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 22 मार्च को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और जैन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन को जमानत मिलने पर गवाहों की जान को खतरे की आशंका जताई थी। ईडी ने कहा था कि जैन बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसलिए जमानत मिलने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।