नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद समय रैना ने अपने शो में किसी दिव्यांग व्यक्ति को शामिल नहीं किया और इससे अदालत को गुमराह करने तथा आदेशों की अवहेलना का मामला बनता है। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर राशि बढ़ाई जा सकती है। यह मामला क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें दिव्यांगों का मजाक उड़ाने और उनके इलाज से जुड़े मुद्दों पर असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। वहीं, समय रैना की ओर से अदालत को बताया गया कि शो के जरिए फंड जुटाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष ने इस दावे पर आपत्ति जताई।
दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में समय रैना समेत 6 कॉमेडियन्स पर सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना




