इंदौर। शहर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय में आयोजित होगी। इसमें संपत्ति कर और जलकर के बकाया मामलों में सरचार्ज पर विशेष छूट दी जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें करदाताओं को बकाया कर जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) में राहत दी जाएगी। नगर निगम के अनुसार संपत्ति कर के मामलों में बकाया राशि के आधार पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक छूट और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। वहीं जलकर के मामलों में भी अधिभार में राहत मिलेगी। 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक छूट, 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत छूट और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। महापौर और निगम आयुक्त ने शहर के संपत्ति कर और जलकरदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर बकाया कर जमा करें और सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम मुख्यालय और सभी 1 से 22 जोनल कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पंखे-कूलर, टेंट और लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं नगर निगम ने राजस्व संग्रहण के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी करने के निर्देश दिए हैं।
नेशनल लोक अदालत आज, संपत्ति कर और जलकर के बकाया पर सरचार्ज में विशेष छूट




