ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताते हुए सख्त रुख अपनाया है, मामला गुजरात के व्यापारियों से एक करोड़ रुपए की बरामदगी के दौरान कथित रूप से 20 लाख रुपए हड़पने के आरोप से जुड़ा है, सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य शासन से पूछा कि फरियादी का बयान दर्ज किया गया है या नहीं और इस संबंध में 20 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं, जानकारी के मुताबिक 19-20 मार्च की रात नेशनल हाईवे-46 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गुजरात नंबर की एक स्कॉर्पियो से करीब एक करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे, आरोप है कि नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने व्यापारी से 20 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया, मामला सामने आने पर थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, याचिकाकर्ता ने पुलिस पर मारपीट, दबाव बनाकर बयान दर्ज कराने और टॉर्चर के आरोप भी लगाए हैं, वहीं कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने निष्पक्ष जांच और बयान की वीडियोग्राफी की मांग की है जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बयान दर्ज हुआ है या नहीं, जिस पर कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
गुना पुलिस पर 20 लाख हड़पने का आरोप, हाईकोर्ट सख्त; 20 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट




