संवाददाता
नई दिल्ली। आबकारी नीति से जुडे शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया।
बता दें कि इस अदालत ने शिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और सिसोदिया पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद 24 मार्च को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार और ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
मनीष सिसोदिया ने अपने स्वास्थ्य और पत्नी के देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। लेकिन जांच एजेंसी ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया को अगर जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर देंगे और वह सुबूतों को नष्ट करने का निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे।
सिसोदिया पर आरोप लगे है कि उन्होंने अपने हिसाब से शराब नीति बनाकर मनमानी रिपोर्ट बनाने के लिए बार-बार अधिकारी बदले तथा सबूत नष्ट करने के लिए मोबाइल फोन और विभिन्न फाइलों को भी खुर्द बुर्द कर दिया था।