नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह और अन्य के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमे आप के दो नेताओं द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों से उपजे हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि दीक्षित ने भाजपा से “करोड़ों रुपये” स्वीकार किए हैं और आगामी चुनावों में आप की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के साथ साजिश रची है। दीक्षित, जो इन दावों का पुरजोर खंडन करते हैं, ने इन्हें निराधार और मानहानिकारक बताया है। वह अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांग रहे हैं। दीवानी मानहानि का मामला सोमवार को न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में वादी संदीप दीक्षित की ओर से अधिवक्ता सारिम जावेद पेश हुए । इस बीच, संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पिछले सप्ताह आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल द्वारा जारी नोटिस में आप नेताओं को आरोपों का जवाब देने के लिए 27 जनवरी, 2025 को उपस्थित होने को कहा गया है। दीक्षित की शिकायत, उनके वकील सारिम नावेद के माध्यम से दायर की गई, जिसमें दोनों आप नेताओं पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निराधार मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने आप को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की थी।