नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की चार्जशीट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंजूरी की एक प्रति की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की थी। ताजा आवेदन दायर कर कहा गया है कि ईडी ने हाल ही में मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे जल्द सुनवाई की अनुमति मिलती है। हालांकि, अदालत ने मामले की समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को मूल रूप से निर्धारित तिथि पर की जाए।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने सलाह दी कि तब तक सभी दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाए। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की है, जिसमें स्थगन आवेदन और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका दोनों पर दलीलों पर विचार किया जाएगा।