नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पारिवारिक छुट्टी मनाने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है। तेजस्वी सीबीआई के एक मामले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने दुबई जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने तेजस्वी प्रसाद यादव को निर्देश दिया है कि वे 25 लाख रुपये की एफडीआर प्रदान करें, जो आरोपी द्वारा इस आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारत सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तेजस्वी अपनी यात्रा कार्यक्रम के बारे में कोर्ट को सूचित करें, जिसमें दुबई में अपने ठहरने का विवरण और विदेश यात्रा से पहले दुबई में उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संपर्क नंबर को रिकॉर्ड में रखना शामिल है। उन्हें एक मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिस पर इस अवधि के दौरान उनसे संपर्क किया जा सके अदालत ने आदेश में कहा कि वह विदेश में अपने प्रवास के विस्तार के लिए अनुरोध नहीं करेंगे। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी कि तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) से संबंधित आरोप गंभीर हैं।