नई दिल्ली। हाल ही में हिंडनबर्ग मुद्दे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा याचिका को पंजीकृत करने से कथित रूप से इनकार करने की शिकायत की और शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह रजिस्ट्री को अपने विविध आवेदन को पंजीकृत करने का निर्देश दे, जिसमें शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का अनुपालन करने की मांग की गई थी। नई याचिका में कहा गया है कि हाल ही में हिंडनबर्ग विवाद के कारण, सेबी के लिए लंबित जांच को समाप्त करना और जांच के निष्कर्ष की घोषणा करना अनिवार्य हो जाता है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के लॉजमेंट आदेश के खिलाफ उनकी अपील को स्वीकार करने और रजिस्ट्री को विविध आवेदन को पंजीकृत करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए नई याचिका दायर की है।