नई दिल्ली। जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि उन्होंने 17 महीने से अधिक समय तक जेल में बिताया है और मामले में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “स्वतंत्रता के मामले में हर दिन मायने रखता है।” मंगलवार को पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे, ने केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू और सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए मौखिक तर्कों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।