नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली में तिहाड़ और अन्य जेलों से जबरन वसूली रैकेट चलाए जाने के आरोपों पर प्रारंभिक जांच शुरू की है। सुकेश चंद्रशेखर ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने 19 जुलाई के आदेश में उल्लेख किया कि सीबीआई द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है। न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश में उल्लेख किया कि सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी है, जो दर्शाती है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के आरोपों पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। अदालत ने इस मामले को इस साल 18 नवंबर को सुनवाई के लिए फिर से अधिसूचित किया है। स्थिति रिपोर्ट 2022 में सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर याचिका के जवाब में दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि उन्होंने एक याचिका दायर की थी और सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और 14 मार्च, 2022 को सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत के मद्देनजर (तिहाड़ जेल) के अंदर चल रहे जबरन वसूली रैकेट और सांठगांठ की जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। सीबीआई ने याचिकाकर्ता के वकील अशोक के सिंह के 11 मार्च, 2022 के पत्र के तहत एक शिकायत/याचिका प्रस्तुत की है, जिसे सीबीआई निदेशक को भेजा गया है, जिसमें डीजी जेल द्वारा जबरन वसूली और धमकी का आरोप लगाया गया है।