नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के निलंबन को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इन विधायकों को 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए उपद्रव के कारण 16 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सात विधायकों द्वारा दायर तीन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उनके निलंबन को रद्द कर दिया। विस्तृत निर्णय अभी अपलोड किया जाना बाकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को उन सात भाजपा विधायकों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने अनिश्चित काल के लिए दिल्ली विधानसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी थी।