नई दिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अपनी अंतरिम रोक अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दी, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त नियुक्त किया गया था। हिंदू समूह, जो दावा करते हैं कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर है, चाहते हैं कि इसे स्थानांतरित किया जाए और यह स्थान मंदिर बनाने के लिए सौंप दिया जाए। उनका दावा है कि मस्जिद मुगल शासन के दौरान एक मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी, और उन्होंने दावे को साबित करने के लिए साइट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है। 16 जनवरी को पिछली सुनवाई में मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन पर – शीर्ष अदालत ने इस तरह के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों विवादित पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर रोक बढ़ा दी, जिन्होंने अपने मामले तैयार करने के लिए अधिक समय का अनुरोध किया था।