नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया । न्यायमूर्ति बेला एम. ट्रिव एड और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन के वकील और ईडी के वकील की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया । ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों और मामले से संबंधित अन्य विवरणों के माध्यम से अदालत का रुख किया। ईडी की दलील का विरोध करते हुए जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल को एक साल से जेल में रखा गया है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी आयकर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बदलने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत से जैन को जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि वह भागने का जोखिम या गवाहों के लिए खतरा नहीं है। वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि यह जैन के लिए जीवन और स्वतंत्रता का मामला है।