नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दे दी, जिन्हें कथित रिश्वत मामले में तमिलनाडु डीवीएसी ने गिरफ्तार किया था । न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अंकित तिवारी के मध्य प्रदेश जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दी थी, जिन्हें दिसंबर 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत ने अंकित तिवारी पर गवाहों को प्रभावित न करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति के तमिलनाडु राज्य न छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई हैं। अंकित तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। तिवारी की जमानत याचिका के साथ, सर्वोच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर भी विचार कर रहा है, जिसमें ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच को टीएन के डीवीएसी से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई है । दिसंबर 2023 में तमिलनाडु डीवीएसी ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के एक अधिकारी को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उसे डिंडीगुल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए “रंगें हाथ” पकड़ा गया था।