नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की अवैध जेल मुलाकात मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की।