नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने की मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एक निजी एजेंसी के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जेनेसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा नियुक्त फर्म) के गोपी जांगिड़ और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता, नागपुर निवासी प्रमोद श्रीहरि पाटिल एक कंपनी के मालिक हैं जो विद्युत ट्रांसफार्मर का निर्माण और मरम्मत करती है। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जनवरी 2019 में पंजाब नेशनल बैंक से पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) योजना के तहत 8,62,472 रुपये की सब्सिडी राशि के साथ 24,64,210 रुपये का ऋण लिया था। एक संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जाना था।