नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल सत्र 2021-22 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस करेंगे। निर्देश के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ स्कूलों ने जवाब में कहा है कि कोरोना काल में उन्होंने अभिभावकों को स्वयं अपनी तरफ से 20 से 30 प्रतिशत की छूट दी थी, ऐसे में उस छूट को न्यायालय के आदेश में शामिल किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है।
आदेश के बाद भी जिन स्कूलों ने अभिभावकों को 15 प्रतिशत पैसा वापस नहीं किया था उसमें से लगभग 50 से अधिक स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि एक माह के अंदर यदि स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस वापस नहीं की तो दोबारा स्कूलों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा की गई सख्त कार्रवाई से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस वापस कर देंगे।