नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। चल रहे आबकारी नीति मामले में आरोपी सिसोदिया ने अभियोजन के लिए उचित मंजूरी न मिलने का हवाला देते हुए ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की है। अदालत ने यह भी नोट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर इसी तरह की याचिका उसी दिन सुनवाई के लिए लंबित है। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने प्रस्तुत किया कि सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना आरोपपत्र दायर किया गया था।