नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि आज दी गई रियायत को पूर्वता नहीं माना जाएगा। उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या उसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से निर्देश लेने और अदालत के दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उसे अवगत कराने को कहा कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है और टिप्पणी की। कि वह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। शीर्ष अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उन पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप का परीक्षण में परीक्षण किया जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सिंह की दलीलों का जवाब देंगे। सिंह को इस मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।