तिहाड़ जेल में पीने के पानी, स्वच्छता की स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करें : हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर, अदालत ने तिहाड़ जेल में पीने के पानी और उचित स्वच्छता स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने अधिवक्ता डॉ. अमित जॉर्ज, संतोष कुमार त्रिपाठी, नंदिता राव और तुषार सन्नू को समिति का सदस्य नियुक्त किया और उनसे और दिल्ली सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। समिति को परिसर के भीतर पीने के पानी, स्वच्छता, स्वच्छता और वॉशरूम/शौचालय के रखरखाव की स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि उनका काम वर्तमान स्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और परिसर के भीतर पीने के पानी, स्वच्छता, समग्र स्वच्छता और वॉशरूम/शौचालय के रखरखाव की स्थिति पर हमें अपडेट करना है। तिहाड़ जेल के महानिदेशक को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर और जेल परिसर की गहन जांच की सुविधा प्रदान करके समिति के काम का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही अदालत का ध्यान एक पैनल वकील द्वारा जेल परिसर में किए गए निरीक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया। पीठ ने कहा कि जांच कैदियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में चिंताजनक कमी को रेखांकित करती है। स्वच्छता की स्थिति को संतोषजनक से कम बताया गया है। वॉशरूम/शौचालयों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। कई जर्जर स्थिति में हैं, और यहां तक कि टूटे हुए दरवाजों के कारण कैदियों की बुनियादी गोपनीयता से भी समझौता किया जाता है, जिससे निजी तौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। अदालत ने कहा कि कैदियों के बुनियादी संवैधानिक अधिकार, जिनमें सुरक्षित पेयजल और कार्यात्मक शौचालय तक पहुंच शामिल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार अनुलंघनीय हैं।

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