नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा का मामला में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। साथ ही अदालत ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी। इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी।1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में अप्रैल माह में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे।