नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर में 11 आतंकी घटनाओं में कथित रूप से शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के एक संदिग्ध आतंकवादी को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि मामले के एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद मट्टू (32) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईशा सिंह के समक्ष पेश किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आवेदन पर मट्टू को 31 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 10 लाख रुपये के इनामी आरोपी को दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब उसे पकड़ा गया था तब वह चोरी की एक कार में सवार था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने पुलिस के एक आवेदन पर मोहम्मद रफी नज़र को रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।न्यायाधीश ने कहा कि आज की तारीख तक, आरोपी नज़र के खिलाफ कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है और इसलिए, इस मामले में उसकी हिरासत का कोई आधार नहीं है।’ मामले में नज़र को मट्टू के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उसने दावा किया था कि नज़र प्रतिबंधित हिज़्बुल मुजाहिदीन के आर्थिक मामलों को देखता था।पुलिस ने नज़र को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह एक अन्य मामले में बंद था। हालांकि, नज़र अपने खिलाफ दर्ज दूसरे मामले में सलाखों के पीछे रहेगा।