नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों पर बहस स्थगित करने की मांग की गई है। चिदंबरम का तर्क है कि अगर सीबीआई का यह दावा कि जांच “पूरी” हो गई है (मामले को स्वीकार किए बिना या पूर्वाग्रह के बिना) स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपी उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे जिन्हें पहले रोक दिया गया था लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया था। हालांकि, सीबीआई ने इस अनुरोध का विरोध किया है ।