21 बच्चों के यौन शोषण के लिए स्कूल वार्डन को मौत की सजा

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ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय प्राथमिक विद्यालय के वार्डन को आठ साल की अवधि में 21 बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में विशेष पोस्को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। यूपिया की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में शि-योमी जिले के एक सरकारी आवासीय विद्यालय के 21 बच्चों के यौन शोषण से संबंधित एक हाई-प्रोफाइल मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने युमकेन बागरा, मार्बोम न्गोमदिर और सिंगतुंग योरपेन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों का दोषी पाया।युमकेन बागरा, जो 2014 से 2022 तक स्कूल वार्डन रहे थे, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 328 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6, 10 और 12 के तहत दोषी ठहराया गया था, और उनके अपराधों की गंभीरता के कारण उन्हें मौत की सजा मिली थी। स्कूल में हिंदी के शिक्षक मार्बोम नगोमदिर को आईपीसी की धारा 506 और पोस्को अधिनियम की धारा 17 और 21 (1) के तहत दोषी पाया गया। कारो सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक सिंगतुंग योरपेन को पोस्को अधिनियम की धारा 17 और 21 (2) के तहत दोषी ठहराया गया। मार्बोम नगोमदिर और सिंगतुंग योरपेन दोनों को इन अपराधों में शामिल होने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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