2021 में भाजपा नेता की हत्या मामले में 14 को मिली मौत की सजा

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नई दिल्ली। केरल की एक अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों में से 14 लोगों को 2021 में अलप्पुझा जिले में राज्य भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के दोषी ठहराया। माँ, पत्नी और नाबालिग बच्चा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समग्र जांच से पता चलता है कि विचाराधीन बर्बर अपराध को केवल दुर्लभतम मामला ही कहा जा सकता है…मैं निर्देश देता हूं कि उन्हें (दोषियों को) तब तक गर्दन से लटकाया जाए जब तक वे मर न जाएं। 20 जनवरी को आरोपी को दोषी ठहराने वाली श्रीदेवी ने कहा कि हमले की क्रूरता, पीड़ित की संवेदनशीलता और शैतानी टिप्पणियों, विकृत कृत्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से मौत की सजा देना उचित होगाद। मौत की सजा पाने वाले दोषियों में नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, समीर, नसीर, शाकिर हुसैन, शाजी उर्फ पूवाथिल शाजी और शेरनस अशरा शामिल थे। अदालत ने कहा कि उनमें पश्चाताप का कोई लक्षण नहीं दिखा।

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