नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने बैंक धोखाधड़ी के अपराध रूप में हीरा कंस्ट्रक्शन के प्रबंध निदेशक अब्दुल रशीद और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 30.28 करोड़ रुपये की 62 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी अपराध मामले में मेसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके एमडी अब्दुल रशीद और अन्य की लगभग 30.28 करोड़ रुपये की 62 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इससे पहले फरवरी 2023 में ईडी ने तिरुवनंतपुरम में हीरा कंस्ट्रक्शन के परिसर पर तलाशी ली थी । अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई 14 फरवरी, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। प्रबंध निदेशक के आवास सहित तीन व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी ली गई थी। ईडी ने हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अब्दुल रशीद और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, कोचीन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की , जिन्होंने तत्कालीन स्टेट बैंक की कौडियार शाखा से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। त्रावणकोर (ई-एसबीटी) ने परियोजना हीरा लेक फ्रंट के लिए लगभग 9.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बैंक की सहमति के बिना प्राथमिक सुरक्षा और संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति को अलग कर दिया।