भ्रष्टाचार मामले में दोषी, पूर्व मंत्री को 3 साल की सजा

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बसपा शासन के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है। यहां की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने त्रिपाठी को हिरासत में लेकर जेल भेजने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर। उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार और पांच अन्य को शुक्रवार को लगभग 150 करोड़ रुपए के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी पाया गया।

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