मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव बहल और रितु कपूर को को दिल्ली कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति

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नई दिल्ली। द क्विंट के संस्थापक राघव बहल और सह-संस्थापक रितु कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोनों को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि उन्हें बिजनेस मीटिंग में शामिल होने के लिए 2-5 सितंबर और 5-9 सितंबर को लंदन और न्यूयॉर्क जाने की अनुमति मिली है। राघव बहल और रितु कपूर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं। अदालत ने बहल और कपूर को यह शपथ पत्र देने का निर्देश दिया कि वे 17 सितंबर या उससे पहले भारत लौट आएंगे और वे अपने यात्रा कार्यक्रम की भी जानकारी देंगे। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने इस आधार पर उनकी अर्जी का विरोध किया कि बहल और कपूर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसलिए, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हुसैन ने यह भी कहा कि चूंकि दोनों आवेदकों के पास विदेश में संपत्ति है, इसलिए संभावना है कि वे वापस नहीं आएंगे। उल्लेखनीय है कि यह मामला एक अज्ञात संपत्ति खरीदने के लिए कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में कथित अनियमितताओं के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।

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