यमुना बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से यमुना किनारे रहने वाले लोगों को राहत सामाग्री देने का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राहत शिविर में रहने वालों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अजीम प्रेमजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि यमुना में बाढ़ के बाद हजारों लोग दिल्ली की सड़कों और फ्लाईओवरों के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं. इन्हीं में हैं पाकिस्तान से आए 70 हिंदुओं के परिवार जो सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यमुना किनारे मुश्किल हालात में रहते हैं ,जब बाढ़ आई तो इनका सामान बह गया। सरकार ने अस्थाई तौर पर इन्हे वजीराबाद ब्रिज पर सड़क पर रखा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि यहां बहुत परेशानियां हैं, सरकार हमारी मदद करे। लोग हमारी बकरियां तक चोरी कर ले गए हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत शिविर में रहने वाले लोगों को राशन, दवाइयां, सेनेटरी नैपकिन, छोटे बच्चों के लिए दूध को व्यवस्था करने मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले की सुनवाई 13 सितंबर को करेगा।

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