नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 10 जुलाई को आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा एक बंगले के आवंटन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन की विचारणीयता पर फैसला कर सकती है। चड्ढा ने 3 मार्च, 2023 के एक पत्र को चुनौती दी है, जिसमें राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित आवास रद्द कर दिया गया था। इसके जवाब में सचिवालय की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष आवेदन की विचारणीयता पर आपत्ति जताई। अपर जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक जून को दोनों पक्षों की ओर से अनुरक्षणीयता के मुद्दे पर दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.