मुंबई। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में कथित 25 करोड़ जबरन वसूली मामले में शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया।
वानखेड़े ने अपनी अपील में कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। दोपहर ढाई बजे तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने के बाद गुरुवार को एनसीबी के मुंबई क्षेत्र के पूर्व प्रमुख सीबीआई के समन में शामिल नहीं हुए।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मई को समीर वानखेड़े को और राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ एक क्रॉस-एपफआईआर की भी मांग की। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े गुरुवार को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वानखेड़े और अन्य पर 2021 के कार्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को बचाने के नाम पर शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने का आरोप है। हालांकि, पर्याप्त सुबूतों के अभाव में एनसीबी ने आरोप पत्र में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं किया था। वहीं, वानखेड़े ने गुरुवार को जांच के दौरान अपमानित और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।