कोरोना मेें पैराेेल पर छूटे सभी कैदियाें का सात अप्रैल तक जेलों में वापस जाना होगा

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संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्‍ली सरकार ने गृहमंत्रालय के आदेश से कोरोना काल में इमजेंसी पैरोल व अंतरिम जमानत पर जिन 4045 कैदियों को रिहा किश था उन सभी को अब 7 अप्रैल तक जेल में आत्‍मसर्मपध करना होगा। इनमें से कुछ की वापसी कल से शुरू भी हो गई। दिल्ली की विभिन्न जेलों में 22 कैदी पहुंच चुके हें। उम्मीद है कि अधिकांश कैदी छह या सात अप्रैल तक जेल पहुंच जाऐंगे । जेल प्रशासन के मुताबिक शीर्ष अदालत के आदेश से सभी कैदियों को अवगत करा दिया गया।

तिहाड़, रोहिणी व मंडोली में एक-एक महानगर दंडाधिकारी कोर्ट की ओर से तैनात किए गए हैं, जो कैदियों के लिए कस्टडी वारंट जारी कर रहे हैं। जेल के इन कैदियों को इनके समक्ष पेश होना है। यदि कोई कैदी इनके समक्ष रिहाई का अनुरोध करता है तो सुनवाई के पश्चात यदि अदालत चाहे तो उस कैदी को कुछ दिनों की और मोहलत मिल सकती है। कैदियों को यह बता दिया गया कि वे हर हाल में सात अप्रैल तक आत्मसमर्पण करें।

कारागार प्रशासन के मुताबिक तिहाड़ जेल में करीब 3750 कैदी है, जो क्षमता से करीब पांच गुना अधिक है। ऐसे में अभी यहां से 550 कैदियों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। ये वे कैदी हैं जो काफी समय से इस जेल में रह रहे हैं। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी।

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