हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के 16 साल बाद दो लोगों को दोषी ठहराया

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के सिर पर जानबूझकर हमला करने के मामले में दो लोगों को 16 साल पहले बरी करने के दिए गए फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया है और सजा पर बहस करने के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई अदालत ने घायल व्यक्ति की गवाही पर विश्वास न करने तथा यह टिप्पणी करने की त्रुटि की है कि यह अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह के बयान से मेल नहीं खाती है। उच्च न्यायालय ने इसी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा-308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के आरोपों में तहत आरोपी मोहित कुमार और संदीप कुमार को अक्टूबर 2008 में सुनवाई अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया।

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